आचार संहिता लागु होने से लगीं बंदिशें, सोशल मीडिया पर ध्यान से करें पोस्ट
Himachal News Today :- लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागु हो गयी है। ऐसे में उम्मीदबार ये ब्यान नहीं दे सकते की किसी व्यक्ति की शीलनता एवं नैतिकता का हनन हो। कोई भी उमीदवार ऐसी कार्यप्रणाली में नहीं जुड़ेगा जो आपसी घृणा पैदा करे और वोट प्राप्त करने के लिए जाति साम्प्रदायिक आधार पर कोई पील नहीं करेगा। सार्वजनिक और निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, या जुलुस निकालने और लाउडस्पीकर का प्रयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारीयों से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है।
You Might Like This - राज्य में बीजेपी कांग्रेस के तूफान की लहरों पर सवार , विस चुनाव के लोस चुनाव के साथ होने से परीक्षा
राजनितिक दल और उम्मीदवारों के लिए -
■ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
■ किसी के भी स्थान पर उसकी अनुमति के बिना कोई पोस्टर झंडा नहीं लगा सकता।
■ राजनितिक दल मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी गाडी की सुविधा देना भी मना है।
■ मतदाता को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए डराया या धमकाया नहीं जा सकता।
■ धार्मिक जगहों का चुनाव प्रसार के लिए उपयोग नहीं कर सकते।
अधिकारीयों को नियमों का पालन करना होगा -
■ किसी सरकारी अधिकारी और कर्मी के ट्रांसफर की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
■ यदि तबादला करना जरूरी है तो चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।
■ सरकारी भवनों में PM , CM , मंत्री , और अन्य राजनितिक लोगों के पोस्टर नहीं होंगे।
Follow Our Twitter Page - Click Here
Post a Comment